प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत हर पात्र किसान को प्रति वर्ष ₹6,000 की राशि तीन किस्तों में दी जाती है। हालांकि, योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria) निर्धारित किए गए हैं।
इस लेख में Eligibility Criteria की पूरी जानकारी दी गई है.
पात्रता मानदंड
जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी, तब यह केवल 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों तक ही सीमित थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है, PM किसान योजना का लाभ अब देश के सभी किसानों को प्रदान किया जाता है, जिनके पास खुद के नाम पर भूमि है।
पात्रता मानदंड की जानकारी निम्नलिखित है:
किसान परिवार की परिभाषा:
- योजना के तहत "किसान परिवार" में पति, पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग बच्चे शामिल होते हैं।
- योजना के लाभार्थी वही किसान परिवार होंगे जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि है।
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किसान परिवार के पास कृषि भूमि का स्वामित्व होना आवश्यक है। इस भूमि का विवरण राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा सुनिश्चित किया गया है।
भूमि का उपयोग:
- योजना का लाभ उन किसान परिवारों को ही मिलेगा जो खेती योग्य भूमि का उपयोग खेती के लिए कर रहे हैं। गैर-खेती योग्य भूमि या गैर-कृषि कार्यों में भूमि का उपयोग करने वाले किसान इसके पात्र नहीं होंगे।
आय सीमा:
- किसानों की आय का स्रोत मुख्य रूप से कृषि से होना चाहिए। अगर किसान की आय का मुख्य स्रोत कृषि के अलावा सरकारी सेवा, व्यवसाय या किसी अन्य प्रकार की आय है, तो वह इसके पात्र नहीं होंगे।
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योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र किसान को अपना आधार नंबर और बैंक खाता विवरण प्रदान करना अनिवार्य है। यदि किसी भी प्रकार की गलत जानकारी दी जाती है, तो योजना के तहत दी गई राशि को वापस लिया जा सकता है और इसके लिए अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
निम्नलिखित वर्ग के लोग इस योजना के लिए अयोग्य माने जाते हैं:
- संवैधानिक पदाधिकारी: राज्य और केंद्र सरकार के वर्तमान या पूर्व संवैधानिक पदधारी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
- वित्तीय लाभ वाले पेशेवर: डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर जो वित्तीय लाभ में हैं, इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- सरकारी कर्मचारी: केंद्र या राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। हालांकि, मल्टी-टास्किंग स्टाफ, चौकीदार और चपरासी इस योजना के लिए पात्र हैं।
- पेंशनभोगी: जिनकी मासिक पेंशन ₹10,000 या उससे अधिक है, वे भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
- आयकर दाता: वे किसान जो आयकर भरते हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- पेशेवर/व्यवसायी: ऐसे किसान जिनकी आय कृषि से नहीं बल्कि व्यापार या अन्य पेशेवर गतिविधियों से होती है, वे योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
जरूरी दस्तावेज
- खतौनी की नकल: आवेदक के पास खतौनी की नकल होनी चाहिए जिससे यह साबित हो से कि भूमि पर कानूनी अधिकार आवेदक के पास है।
- आय प्रमाणपत्र: योजना के आवेदन के समय आवेदक के पास खुद का नया बना हुआ इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए।
- आधार कार्ड: आवेदक किसान के पास वैध आधार कार्ड होना चाहिए, जो इस योजना के पंजीकरण और लाभ के वितरण के लिए बेहद ही अनिवार्य है।
- बैंक खाता: किसान के पास उनके नाम से एक चालू (सक्रिय) बैंक खाता होना चाहिए।
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गलत या फर्जी जानकारी देने पर लाभार्थी अयोग्य घोषित हो सकता है और उसे दी गई राशि वापस करनी पड़ सकती है।